Income Tax Notice : अगर आप करते है कैश ट्रांजैक्शन तो हो जाएं सावधान, इन 5 बातों पर रखे ध्यान वरना होगा नुकसान

आज के समय में आप सभी जानते हैं कि सभी ऑनलाइन भुगतान किए जाने लग गए सरकार भी इसके लिए कड़े प्रयास कर रही है. ट्रांजैक्शन करने लग गए हैं यहां पर नगद में भुगतान करने के तो कई नियम बना दिए गए हैं. लेकिन ज्यादा नगद में भुगतान का लेनदेन करना भी कभी-कभी इंसान को मुसीबत में डाल सकता है.
आज के समय में भलाई लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सही मानते हैं. लेकिन बहुत से लोग आज ऐसे भी मौजूद है. जो कैश ट्रांजैक्शन करना ज्यादा पसंद करते हैं. कैश ट्रांजैक्शन करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको बचकर रहना होगा. छोटी-मोटी अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं और वहां पर कैश लेनदेन करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है.
लेकिन अगर आप कोई बड़े लेवल पर कैश दे रहे हैं अर्थात पांच हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह आपको मुसीबत में डाल सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी लगते ही,आपको इसके लिए एक नोटिस आ जाएगा. नोटिस किस तरह का क्या होगा नोटिस के नए नियम क्या है आईए जानते हैं इन सभी के बारे में..
बैंक अकाउंट में कैश जमा
सीबीडीटी के नियम के अनुसार इस साल के फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का कैश जमा अपने बैंक अकाउंट में करता है. उसकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी. एक बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट जमा करना सही नहीं है. अगर आप इस कैश को एक से अधिक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं. उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यहां एक बैंक अकाउंट में अपने सारे पैसे जमा किए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात के लिए आपसे पूछताछ कर सकता है
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में अधिक कैश जमा
1 साल में आप 10 लख रुपए से अधिक का कैश जमा करते हैं. इस पर टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल उठा सकता है. इस तरह से ही आप एफडी के साथ करेंगे तो आपके साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसे को लेकर सवाल पूछ सकता है. किसी तरह का एफडी पर शक होने पर आपसे पूरी जानकारी तहकीकात की जा सकती है
प्रॉपर्टी के लेनदेन में ट्रांजैक्शन
आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें अपने 30 लाख रुपए से अधिक का लेनदेन कैश में किया है। इस बात की जानकारी आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड को देनी होगी. जिससे कि वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी बता दे ऐसे में बड़ी ट्रांजैक्शन की वजह से आपसे फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ कर सकता है. आपके पास में इतना पैसा कहां से आया और भी पैसे से जुड़े कई तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है।
क्रेडिट कार्ड बिल का लेनदेन
क्रेडिट कार्ड का उपयोग तो सभी लोग करते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल ₹100000 से अधिक का हो जाता है. और उसमें आप कैश भुगतान करते हैं तो यहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है. या आपसे पूछताछ कर सकता है. कितना पैसा कैश में आपके पास कहां से आया।
शेयर, म्युचुअल फंड, बांड खरीदना
आपने शेयर म्युचुअल फंड या बांड खरीदने में काश को उपयोग में लिया है अर्थात अपने यह सब चीज कैश में खरीदी है तो इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है. अगर कोई व्यक्ति 10 लख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करता है. उसकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने आप पहुंच जाती है. इस स्थिति में आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी पूछताछ करेगी. इससे आप कहीं ना कहीं बड़ी उलझन में फंस सकते हैं।