Businessman के लिए बड़ा अपडेट! 1 नवंबर से GST Invoice लागू किया जाएगा
GST invoice: बड़े-बड़े कारोबारियों के लिए एक बेहद जरूरी अपडेट, बड़े-बड़े कारोबारों की कंपनियों को 1 नवंबर तक गुड्स ओर सर्विस टैक्स से संबंधित रसीदों को 30 दिनों के अंदर-अंदर अपडेट करना पड़ेगा। जो कंपनियां 100 करोड़ से अधिक कमाई कर रही है,उनके लिए यह प्रावधान होता है. यह अपडेट कराना सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही जरूरी है।

बड़े कारोबारी को 1 नवंबर से 30 दिन के भीतर अपना जीएसटी पोर्टल अपडेट करना होगा. यह प्रावधान उन लोगों के लिए है,जो 100 करोड़ या उससे अधिक कमाने वाली कंपनियां है। हर साल 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले कारोबारी के लिए यह एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया हैl समय रहते अपना जीएसटी(GST)पोर्टल अपडेट कराये।
GST के ई-रसीद पोर्टल को बनाने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के मुताबिक जीएसटी को लेकर यह फैसला लिया गया कि रसीद जारी करने की तारीख से लेकर 30 दिनों के भीतर अपना जीएसटी पोर्टल अपडेट करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा आइये विस्तार से आपको बताएं
वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन
वरिष्ठ साझेदारी रजत मोहन ने कहा कि यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) आगे हर एक कारोबारी को देना पड़ेगा और यह सभी पर सुचारू ढंग से लागू किया जाएगा. सीबीएसई किसी भी कारोबारी पर लागू किया जा सकता है। हर साल 100 करोड़ से अधिक कमाने वाले कारोबारियों के लिए कई शर्ते लागू हो जाएगी। अपनी कंपनी के जीएसटी पोर्टल को अपडेट कराए.
सितंबर में लागू हुआ मेरा बिल, मेरा अधिकार कार्यक्रम
सितंबर में यह अधिकार लागू हुआ जिसका नाम था. मेरा बिल, मेरा अधिकार कार्यक्रम इस योजना में हर महीने 800 लोग चुने जाएंगे. हर महीने 800 लोगों को अपना अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपडेट करना होगा. अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 800 लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा. पुरस्कार में सभी लोगों को ₹10,000 तक दिए जाएंगे। तथा इनमें से 10 ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिन्हें सरकार चुनेगी जिनको वह 10 लाख रुपए तक देगी।
GST पोर्टल अपडेट ना करने पर क्या होगा?
यह जीएसटी का नया नियम फेक बिलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है. इसके तहत आपको फ़ास्ट आईटीआई रिफंड भी मिल जाएगा। यदि आप 30 दिन के भीतर अपना जीएसटी पोर्टल अपडेट नहीं करते हैं. तो आपको B2B इनवॉइस क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा।
इसलिए आप 30 दिन के भीतर ही अपना जीएसटी पोर्टल अपडेट कराए।