घर में कितना कैश रख सकते हैं ? लिमिट से ज्यादा कैश रखने पर हो सकती है इनकम टैक्स की रेड ! जेल भी जासकते हैं

आज भी भारत में बड़ी संख्या में लोग इमरजेंसी के समय कैश पर ही भरोसा करते हैं। इस कारण लोग अपने घर पर कैश रखने को तरजीह देते हैं। हालांकि, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि घर में कितना कैश रखना सही रहता है या फिर कानून के दायरे में आता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी, हम अपने इस लेख के जरिए देंगे .

इनकम टैक्स कानून घर में कैश रखने पर कोई सीमा नहीं लगाता। आप जितना चाहे उतना कैश घर में रख सकते हैं। घर में कैश रखना बिल्कुल भी गैरकानूनी नहीं है लेकिन एक शर्त भी है। सारा कैश आपकी वैध कमाई का हिस्सा होना चाहिए। ये बेहिसाब नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहां आईटी का छापा पड़ गया तो आप उस कैश का स्रोत बता सकें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तब तो आप पर कानूनी कार्यवाही तय है .
अगर घर में बेहिसाब कैश मिला तो…
बहुत से लोग घरों में बहुत सारा कैश रखते हैं। कुछ का ये शौक होता है तो कुछ की मजबूरी। जैसे किसी कारोबारी के घर पर कैश मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वह उसे एक दो दिन बाद या अपनी सहूलियत के हिसाब से कैश को बैंकों में जमा कराता है लेकिन तब तक फिर से काफी कैश तैयार हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके घर आईटी छापे में बहुत सारा कैश मिला हो और आप अधिकारियों को उसका कोई वाजिब स्रोत नहीं बता पाते, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स की टीम उस बेहिसाबी कैश को जब्त कर लेगी और आप पर जुर्माना लग सकता है।
कैश लेनदेन से जुड़े यह बड़े नियम जान लीजिए
- घर में बेहिसाबी कैश मिला तो उस पर 137 प्रतिशत तक का जुर्माना लग सकता है .
- एक फाइनैंशियल ईयर यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक में 20 लाख रुपये से ज्यादा का कैश में लेन-देन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में जुर्माना लग सकता है .
- अगर कोई शख्स एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा का कैश जमा करता है तो उसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी .
- एक साल में 20 लाख से ज्यादा जमा करने और पैन, आधार की जानकारी न देने पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है .
- बिना पैन नंबर दिए एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश न जमा कर सकते हैं और न निकाल सकते हैं .
- आप एक दिन में अपने किसी रिश्तेदार से 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। इसके लिए बैंक के जरिए लेनदेन जरूरी है .