New RBI Rules: लोन चुकाने के बाद समय पर नहीं लोटाइ प्रॉपर्टी के कागजात, तो बैंक को भरना पड़ेगा जुर्माना

RBI Big Order on Property Documents: अपने अक्सर ऐसा देखा होगा की कई बार आपको लोन चुकाने के बाद भी आपनी प्रॉपर्टी के कागज जो बैंक मे जमा कराये थे बैंक उन कागजो को वापस देने में बैंक या नॉन फाइनेंशियल बैंक लगातार देरी करते रहते हैl
रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन(Home loan) बॉयर्स को एक बड़ी राहत देने की पहल की हैl आज के समय में ज्यादातर लोग होमलोन(Home loan) लेकर घर बनवाना या फ्लैट खरीदना पसंद करते हैl
बैंक हों या नॉन फाइनेंशियल बैंक उनके पास लोन के बदले अपनी प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी के रूप में जमा करवाने होते हैं, वहीं यह भी देख गया है कि लोन चुकाने के बाद अगर आपने बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी के जो कागजात जमा कराए थे,उसे वापस देने में बैंक या नॉन फाइनेंशियल बैंक लगातार देरी करते हैl
आरबीआई( RBI)ने लिया केडा एक्शन
लगातार ऐसी शिकायत सुनने के बाद बैंक (bank) रेगुलेटर रिजर्व बैंक(RBI) ने आज 13 सिंतबर को ही एक notification के जरिए ही एक निर्देश देते हुए साफ साफ कह दिया है कि अब लोन देने वाली संस्थानों को बैंक का लोन चुकाए जाने के 30 दिन के अंदर ग्राहक के संपत्ति के पेपर वापस लौटा देने होगे,लेकिन अगर बैंक ऐसा करने में सफल नहीं रहा तो उन्हें इसके बाद हर 1 दिन की देरी पर बैंक को 5000 रुपये जुर्माना ग्राहक को देना होगl RBI की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हैl
बैंक ने जारी किये हैं क्लोजर लेटर
ग्राहक के लोन चुकाने के बाद बैंक या कर्जदाता को ड्यूज सर्टिफिकेट या क्लोजर लेटर जारी करते है, ये सर्टिफिकेट या लेटर ही इस बात का प्रमाण होता है कि आपने लोन का भुगतान कर दिया हैl ग्राहकों को बैंक के ऐसे सभी दस्तावेजो को संभाल कर रखना चाहिए
देरी होने पर देना होगा हर्जाना
अगर बैंक bank बॉरोकर( प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाला) द्वारा पूरा लोन चुकाए जाने के 30 दिन बाद तक अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वापस करने में देरी करता हैं तो उन्हें ग्राहकों को इस तरह की देरी के कारणों के बारे में बताना होगा, ऐसे मामले में जहां देरी बैंक या एनबीएफसी के कारण होती है, तो उन्हें बॉरोकर को हर दिन के लिए 5,000 रुपये की दर से मुआवजा देना होगा भी अनिवार्य होगाl