liquor carry in train : क्या ट्रैन मे शराब ले जाना वर्जित है? आइये जानते क्या कहता हैं रेलवे का नियम
अक्सर अपने देखा होगा जब भी हम रेल में सफर के दौरान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं। तो अपने साथ कुछ सामान जरूर लेकर चलते हैl ऐसे में आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं या नहीं, आईए जानते हैं पूरी जानकारी

Alcohol rules in train : भारतीय रेलवे में प्रतिदिन करोड़ों लोग सफर करते है। यात्री अपने साथ एक तय मात्रा में सामान ले जा सकते है। वैसे तो रेलवे यात्रियों को लगभग सभी सामान अपने साथ लेकर चलने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो ट्रेन में लेकर जाना प्रतिबंधित है।
आमतौर पर देखा जाये तो ट्रेन में कोई भी सामान लेकर जाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रैन मे लेजाना प्रतिबंधित होता है,ट्रैन मे आप सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते है। कई बार तो अपने देखा होगा की यात्री ट्रेन में ही शराब पीकर सफर करते हैं। अक्सर लोगों के मन मे यह सवाल भी आता है कि क्या ट्रेन में शराब ले जाना संभव होता हैl
ट्रेन में शराब पगड़े जाने पर की जाने वाली कारवाही
भारतीय रेलवे के मुताबिक, ट्रेन में शराब ले जाना गैरकानूनी माना जाता हैl वहीं अगर आप ट्रेन में यात्रा के दौरान शराब ले जाते हैं,तो पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जा सकती है, हालांकि, मेट्रो और प्लेन में शराब ले जाने की कोई सख्ती नहीं हैl वही आपको मेट्रो और प्लेन में कुछ नियमों के साथ शराब ले जाने की परमिशन होती हैl इसके लिए हर राज्य में अलग- अलग नियम व शर्तें लागू की जाती हैl
आपको बता दें कि ट्रेन में शराब ले जाना सख्त मना होता है,अगर आप ट्रेन में शराब ले जाते हुए पकड़े जाते है या रेलवे परिसर में या रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन पर शराब पीते हुए नजर आते हैं,तो ये पूरी तरह गैरकानूनी माना जाता हैl
आपको बता दें कि इसके लिए रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 165 के तहत आप पर कड़ी कारवाई की जा जा सकती हैl इसके अलावा अगर आप रेलवे परिसर में किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए जाते तो आप पर 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता हैl