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गोल्ड के पुराने नियम से अब आप नहीं बेच पाएंगे गहने…! हॉल मार्क से जुड़े हुए जान लीजिए आप नए नियम

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गोल्ड के पुराने नियम से अब आप नहीं बेच पाएंगे गहने…! हॉल मार्क से जुड़े हुए जान लीजिए आप नए नियम

घर में सभी के पास में पुराने जीवन मौजूद होते हैं अगर आप उनको बेचना चाहते हैं या फिर तोड़वा के नए जेवर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। अब सरकार ने गहने बेचने के लिए भी बहुत नए नियम बना दिए हैं। घर में पड़ी हुई पुरानी ज्वेलरी को आप कहीं बेच तो नहीं रहे है। जब तक आप इनकी हॉल मार्किंग नहीं करवा सकते इतने आप ज्वेलरी को बेच नहीं सकते।

सोना खरीदने और बेचने के लिए अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नियमानुसार आप घर में रखा पुराना सोना हॉलमार्क ही रहना जरूरी है। नए नियम के अनुसार हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदना और पहनना नहीं है। नए नियमों में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से सभी सोने के गहने और उनके डिजाइन पर मार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर का होना बहुत जरूरी है हालांकि पहले तो यह भी बताया गया था कि हॉल मार्क नए गहने और सोने के और अन्य नए प्रोडक्ट पर ही लागू होगा। लेकिन अब से यह नियम पुराने गहनो पर भी लागू किया गया है।

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मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इससे भी आगे और कदम बढ़ा दिया है और पुराने गहने बेचने के लिए भी हॉल मार्क जरूरी कर दिया है। बी आई एस के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास में बिना हॉल मार्क वाला सोना पड़ा हुआ है। उनको बेचने के लिए नए डिजाइन के लिए एक्सचेंज करने से पहले अनिवार्य रूप से हॉल मार्क करवाना बहुत जरूरी हो गया है।

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कैसे करवाए हॉल मार्किंग

पुरानी ज्वेलरी में हॉलमार्क करवाने के लिए आपके पास में दो विकल्प मौजूद है। आपको भी आईएस रजिस्ट्रेशन ज्वैलर के पास में जाना होगा और वहां पर बिना हॉल मार्क वाले गहनों पर आप हॉल मार्क लगवा सकते हैं।

बीआईएस रजिस्टर जोहरी बिना हॉलमार्क वाले गहनों पर हॉलमार्क लगाने के लिए भी आईएएस एसेइंग या फिर हॉलमार्क सेंटर पर आपके गहने लेकर जाएगा। दूसरे ऑप्शन में वह किसी भी बीआईएस मान्यता प्राप्त हॉलमार्क सेंटर से आप के गहनों की पूरी जांच करवा कर और उन पर हॉलमार्क लगवा देगा।

कितना देना होगा आपको चार्ज

गहनों की संख्या 5 या उससे ज्यादा होने पर कॉल मार कर आने के लिए उपभोक्ता को हर एक गहने के हिसाब से ₹45 चुकाने होंगे। चार पीस हॉल मार्क कराने पर ₹200 का भुगतान करना होगा। बीआईएस से मान्यता प्राप्त हॉल मार्किंग केंद्र पर ज्वेलरी चेक कराने के लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट देना है। उपभोक्ता अपने पुराने बिना हॉल मार्क वाले गहने बेचने के लिए इस रिपोर्ट को किसी भी सोने की ज्वेलरी शॉप पर जाकर दिखा सकता है।

चल जाएगा पुराना हॉल मार्क

अगर किसी ग्राहक के पास में पुराने और पहले केवल मार्क वाले सोने के गहने हैं तो उनको भी हॉल मार्क वाली ज्वेलरी के अंतर्गत ही माना जाएगा। सोने के गहने पहले से पुराने निशान के साथ में पाए गए हैं तो उनको हॉल मार्क माना जाएगा। यूआईडी नंबर के साथ में फिर से हॉलमार्क कराने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप हॉल मार्क वाली ज्वेलरी को नए डिजाइन में आसानी से दे सकते हैं। या फिर उनको एक्सचेंज कर सकते हैं।