आरबीआई ने जारी किया बैंक में पैसे रखने की लिमिट? अब बैंक में सिर्फ इतने रुपए पाएंगे

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में पैसे रखने के लिमिट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसके बाद अब आप बैंक में एक लिमिट में ही पैसा रख पाएंगे और उससे ज्यादा पैसे रखने पर बैंक आपको चार्ज करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके तहत अब बैंक में ₹30000 से ज्यादा रकम को नहीं रखा जा सकता है तथा इससे ज्यादा रकम रखने पर बैंक द्वारा चार्ज लगाया जाएगा या फिर खाते को पूरी तरह बंद भी कर आ जा सकता है। हालांकि जब इस सूचना की पड़ताल की गई तो पता चला कि आरबीआई द्वारा बैंक में लिमिट को लेकर किसी भी प्रकार की अधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है और यह सिर्फ झूठी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।
पीटीआई के मुताबिक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की एक झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें आरबीआई द्वारा बैंक की लिमिट पर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को अब पूरी तरह से झूठा एवं भ्रामक बताया गया है।
आरबीआई द्वारा बैंक लिमिट पर वायरल हुई सोशल मीडिया पर वीडियो तो फेक बता दी गई लेकिन आरबीआई के नियमों कानूनों का उल्लंघन करते हुए एक बैंक ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इस बैंक को आरबीआई ने करीब 60 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है।
दरअसल बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना बैंक ने आरबीआई के नियम कानूनों के साथ उल्लंघन किया है जिसके तहत आरबीआई ने इस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के आरोप के अनुसार 60.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल आरबीआई निजी एवं सरकारी बैंक में समय-समय पर उनके नियम एवं कामकाज पर कड़ी निगरानी रखता है और किसी भी प्रकार की समस्या पाए जाने पर तुरंत एक्शन लेता हैं।
हाल ही में बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना बैंक को लेकर आरबीआई ने एक संदिग्ध मामले में आरोप लगाते हुए बैंक पर बड़ा जुर्माना लगाया है। दरअसल आरबीआई द्वारा सभी निजी एवं सरकारी एवं सहकारी बैंक को ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं संदिग्ध लेनदेन के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
लेकिन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना ने काफी समय से सॉफ्टवेयर लगाने के कार्य को पूरा नहीं किया और ना ही इस संबंध में कोई जानकारी दी इसीलिए बैंक पर संदिग्ध लेनदेन के तहत शक जताया जा रहा है। आरबीआई द्वारा सभी बैंकों में सॉफ्टवेयर की मदद से फ्रॉड एवं ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड के मामलों को पकड़ा जाता है तथा इसीलिए आरबीआई द्वारा हर बैंक में सॉफ्टवेयर को लगाना मान्य बताया गया है ऋ