Dnyan

1 अक्टूबर से क्रेडिट, डेबिट और LIC पॉलिसी में बदल दिए नियम, नई गाइडलाइंस हुई जारी

ऐसे में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ सकता है। इन गाइडलाइन में विशेष तौर पर एफडी डेडलाइन, नए डेबिट कार्ड नियम और बहुत सारे नियम शामिल किए गए हैं।
 | 
new guidelines

सितंबर के महीने में केंद्र सरकार ने बहुत सारी चीजों में बड़ा बदलाव किया कई नियम आए जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ा। ऐसे में अक्टूबर के महीने में भी केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी हुई है।

ऐसे में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ सकता है। इन गाइडलाइन में विशेष तौर पर एफडी डेडलाइन, नए डेबिट कार्ड नियम और बहुत सारे नियम शामिल किए गए हैं। ऐसे में देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में और क्या-क्या बदलने जा रहा है।

TCS में किया गया नया बदलाव

Tax collected at source में 1 अक्टूबर से नया नियम लागू किया गया है। यह नियम अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने, विदेशी स्टॉक, म्युचुअल फंड, विदेशी में क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने या फिर विदेश में उच्च शिक्षा जो लोग पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

इन सभी के अनुसार अगर कोई भी एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित राशि से अधिक खर्च करता है तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कलेक्ट एट सोर्स के अनुसार नियम लागू किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री के अनुसार यह कहना है कि विदेशी यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं लगेगा।

Telegram Group (Join Now) Join Now

इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना के मुताबिक एक व्यक्ति हर साल में $250,000 तक ही पैसे विदेश में भेज सकता है। इसी के साथ-साथ 1 अक्टूबर से चिकित्सा और शिक्षा के अलावा भी कई अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपए से भी अधिक खर्च करने पर 20% तक का TCS लगेगा।

क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नए नियम

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसमें ग्राहक को अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए अपना नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

अगर अभी की बात की जाए तो जब भी आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो नेटवर्क प्रोवाइडर आमतौर पर कार्ड देने वाले बैंक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है।

इसी के साथ अब भारतीय रिजर्व बैंक यह चाहता है कि 1 अक्टूबर 2023 से बैंक अब ग्राहक को कार्ड नेटवर्क उनकी अपनी पसंद के अनुसार देगा। इसके जरिए कोई भी ग्राहक अपने कार्ड का नेटवर्क खुद चुन सकता है।

अब जो भी बैंक कार्ड देगा वह पहले अपने ग्राहक की पसंद के बारे में पूछेगा। इसका मतलब है वह कार्ड नेटवर्क में से किसी भी एक को चुनने का विकल्प देने वाला है। इस विकल्प के जरिए ग्राहक को बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। इस विकल्प के उपयोग में ग्राहक या तो जारी होने के समय या उसके बाद किसी भी समय पर कर सकता है।

क्या आया LIC में बदलाव

जीवन बीमा निगम जो कठिन समय में जोखिम कवर प्रदान करने का काम करती है। अब यह समाप्त हो चुकी पॉलिसी को पुन सक्रिय करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रही है।

इसके अनुसार व्यक्तिगत लैप्स बीमा के लिए एक स्पेशल रिवाइवल कैंपेन 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2023 तक शुरू किया जा रहा है। इस कैंपेन में लोगों को जीवन बीमा निगम से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाएगी।